
अरुण सोनी बेमेतरा की रिपोर्ट:-
बेमेतरा :-खडसरा थाना में 20 बी नारकोटिक एक्ट के तहत एक दर्ज प्रकरण में न्यायालय ने आरोपी अगेश्वर चंद्राकर का ग्राम बंशापुर को 1 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही ₹1000 का अर्थदंड भी लगाया है ।फैसला न्यायाधीश ममता पटेल ने सुनाया। प्रकरण के अनुसार खंडसरा चौकी पुलिस ने 26 जून 2016 को मुखबिर की सूचना पर अगेश्वर पिता धर्मराज चंद्राकर के घर छापा मारकर अवैध रूप से रखे हुए 2 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया ।इसके बाद 11 साक्षियों का बयान दर्ज किया गया। इसके बाद कोर्ट के आरोप सिद्ध होने पर स्वापक औषधीय एवं मन प्रभावी अधिनियम 1985 धारा 8 ग के उल्लंघन पर 1 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई। शासन की ओर से सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सतीश वर्मा ने पैरवी की।