

जिया न्यूज़:-दंतेवाड़ा/गीदम,
गीदम:-आज कलेक्टर दंतेवाड़ा नगर के कंटेनमेंट जोन वार्ड क्रमांक 4 पहुंचे। और यहां की वस्तु स्थिति का जायजा लिया। और प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये। और कंटेंनमेंट जोन के लोगों से मिलकर उनकी स्थिति का जायजा लिया। व अधिकारियों कर्मचारियों को वार्ड क्रमांक 4 के लोगों को दूध , राशन व सब्जी जैसी आवश्यक सुविधाये मुहैया कराने के निर्देश भी दिये। उन्होंने वार्ड क्रमांक 4 को चारों तरफ से पूरी तरह से सील करने के लिये आवश्यक दिशा निर्देश अधिकारियों को दिये। कंटेनमेंट जोन के लोगों को घर से बाहर ना निकलने की हिदायत भी दी। कंटेनमेंट जोन से बाहर घूमने वाले लोगों पर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश गीदम थाना प्रभारी को दिया। कंटेंनमेंट जोन में कलेक्टर ने दो कंट्रोल रूम बनाने के लिये निर्देश दिये है।जिसमे शिफ्ट वाइस डॉक्टरों की ड्यूटी लगाने के निर्देश सीएचएमओ को दिया। जिससे कि लोगो को स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शाण्डिल्य व डॉक्टर कश्यप को इस वार्ड में आवश्यक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के निर्देश दिये। कार्यवाही में ढिलायी बरतने पर नगर पंचायत अमले को उन्होंने फटकार भी लगायी। वही नगर में कोविड-19 के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और नगर के वार्ड क्रमांक 4 को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है।इस वार्ड में किसी व्यक्ति का अंदर जाना व बाहर निकलना पूर्णत प्रतिबंधित हैं। लेकिन फिर भी इस वार्ड के कुछ लोग नियमों को ताक पर रखते हुए बाहर जा रहे हैं। जबकि इस एरिया से कहीं भी बाहर निकलना वह जाना पूर्णतया प्रतिबंधित है। लोगों की आवश्यक सेवाओं के लिये प्रशासन द्वारा प्रभारी अधिकारी कर्मचारी की ड्यूटी भी लगाई गई है। लेकिन शासन प्रशासन के नियमों को दरकिनार करते हुए इस वार्ड के प्रेम लोढ़ा विगत दो दिन से कंटेंनमेंट एरिया से बाहर देखे गये हैं। जिसकी शिकायत कुछ लोगों ने प्रशासनिक अमले से की हैं। प्रशासन को इसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ एफआईआर करने के लिए आवेदन दिया गया है।नगर पंचायत गीदम मुख्य कार्यपालन अधिकारी मीनाक्षी नाग ने बताया कि नगर के कंटेनमेंट एरिया वार्ड क्रमांक चार से जो भी व्यक्ति बाहर जाएगा उसके खिलाफ कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार कानूनी कार्रवाई करते हुए एफ आई आर दर्ज करवाई जाएगी। थाना प्रभारी गीदम गोविद यादव ने बताया कि की प्रेम लोढ़ा के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 269, 270 के तहत कार्रवाई की जाएगी।