कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर नजर रखते हुये जिले में तम्बाकू गुटका क्रय विक्रय प्रतिबंधित


सुभाष रतन पाल -जगदलपुर
कोरोना वायरस के संक्रमण के मद्देनजर नजर रखते हुए विश्व स्वास्थ संगठन के अनुसार कोरोना वायरस एक संक्रामक बीमारी है जो विश्व के विभिन्न देशों में कुछ ही हफ्तों में महामारी का रूप ले रही है स्वास्थ्य की दृष्टि से यह तथ्य परिलक्षित है कि कोरोनावायरस के संपर्क से पीड़ित संदिग्ध व्यक्ति से दूर रहने की सख्त हिदायत है। प्रायः देखने में आता है कि लोगों के द्वारा गुटका तंबाकू एवं गुड़ाखू के सेवन कर जगह-जगह में थूक दिया जाता है। जिससे संक्रमण बढ़ने का खतरा है। ऐसी स्थिति मे epidemic act 1897 के अधीन अधिकारों प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला कलेक्टर ने संपूर्ण बस्तर जिले में गुटखा तंबाकू के क्रय विक्रय को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। यह आदेश संपूर्ण बस्तर जिले में लागू होगा जो दिनांक 3 मई या आगामी आदेश से पहले तक लागू होगा।