जिले में शर्तो के साथ प्रशासन ने छूट का दायरा बढ़ाया
50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही कार्य करने की अनुमति
सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना अनिवार्य व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य
जिया न्यूज़:-जगदलपुर,

कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर देशभर में लागू हुये लॉकडाउन से अब केंद्र व राज्य सरकार के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने छूट का दायरा बढ़ा दिया है। अब जरूरी सामानों से जुड़ी दुकानों के अलावा गैरजरूरी सामानों की दुकानें और सेवाएं भी शर्तों के साथ खुल सकेंगी। लेकिन किसी भी धार्मिक संस्था के खोलने अनुमती वर्तमान मे नहीं दी गयीं है। साथ ही वैवाहिक समारोह के आयोजन हेतु संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार सहमति प्राप्त की जा सकती हैं एवम अधिकतम बीस लोगों के साथ निजी स्थान में ही विवाह की अनुमति दी जा रही हैं। जिले की किसी भी स्थान पर दुकान संचालन एवं अन्य गतिविधियों के दौरान इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिले में धारा 144 प्रभावशील हैं। एवम महामारी अधिनियम के तहत मास्क पहनना अनिवार्य है। तथा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना आवश्यक है। इसके लिये जिला प्रशासन ने रोड मैप तैयार किया है इसके अंतर्गत सत्रह वार्डो को चुना गया है जहां की दुकानें खुल सकेंगी। आदेश के मुताबिक जिला प्रशासन की टीम द्वारा शहर के सभी वार्डो का अवलोकन किया गया दुकाने खोलने के लिए ऐसे वार्डो को चुना गया जहाँ की दुकान कुछ कुछ दूरी पर स्थित है और जहाँ भीड़ भाड़ कम हो वहा की दुकाने आज से खुल सकती है। इन वार्डो में महाराजा प्रवीरचंद, शिव मंदिर वार्ड, वीर सावरकर वार्ड, सरदार भगतसिंह वार्ड, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी वार्ड, स्वामी विवेकानंद वार्ड, ठाकुर अनुकूल देव वार्ड, पंडित सुंदर लाल शर्मा वार्ड, डॉक्टर अब्दुल कलाम वार्ड, चंद्र शेखर आजाद वार्ड, महाराणा प्रताप वार्ड, कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड साथ ही क्षत्रपति शिवाजी वार्ड, गुरू गोविंद सिंह वार्ड ,अटलबिहारी बाजपेयी वार्ड में धरमपुरा रोड पर स्थित दुकानों को छोड़कर अन्य दुकाने खुल सकती है ।इसके अलावा आदेश में स्पष्ट किया है कि ब्यूटी पार्लर, पान मसाला की दुकानें, पान ठेले, सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, ऑडिटोरियम, एसेंबली हॉल लॉकडाउन खत्म होने तक बंद ही रहेगी। लॉक डाउन में जो दुकाने खुलेगी उन्हें स्पष्ट तौर पे ये कहा गया है कि इन दुकानों में काम करने वाले स्टॉफ को मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा 50 फीसदी कर्मचारियों को ही काम करने की अनुमति दी गई है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का भी कड़ाई से पालन करना जरूरी है। सभी को मास्क पहनना अनिवार्य है।अनावश्यक सेवाओं की दुकानों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हर दुकान में सैनिटाइजर व हाथ धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जाने के साथ ही दुकान का संचालन किया जायेगा।