बस्तर जिले में 2 मई की सुबह 6 से 3 मई रात 12 बजे तक कर्फ्यू का आदेश
सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों को छूट


जगदलपुर:-कोविड 19 के रोकथाम को लेकर 2 मई की सुबह 6 बजे से 3 मई की रात 12 बजे सम्पूर्ण बस्तर जिले में कर्फ्यू की घोषणा बस्तर कलेक्टर अयाज तंबोली ने की है। गौरतलब है कि गुरूवार को बस्तर और उड़ीसा बार्डर पर स्थित धनपुंजी में एक ट्रक के चालक और परिचालक की टेस्ट में संक्रमण का संदेह होने के बाद मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है। इस तरह का यह जिले में पहला मामला है। जिसे ध्यान में रखते हुये जिला कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी बस्तर अय्याज तंबोली ने आज जारी अपने आदेश में कहा कि 2 मई सुबह 6 बजे से 3 मई रात 12 बजे तक अस्पताल एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को छोड़कर संपूर्ण बस्तर में कर्फ्यू लगाने की घोषणा की है। इस दौरान समस्त दुकाने विभिन्न प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलूस, धार्मिक सांस्कृतिक एवं राजनीतिक कार्यक्रम के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर विधि के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जायेगी।