सर्प काटने से मृत्यु के प्रकरण में आर्थिक सहायता स्वीकृत

आशीष परिहार कांकेर
कांकेर- राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 6-4 में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कांकेर कलेक्टर ने सर्प काटने से मृत्यु के प्रकरण में उनके परिजनों को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत किये हैं।
कांकेर शहर के जनकपुर वार्ड श्यामानगर निवासी 30 वर्षीय विवेक चौरसिया की सर्प काटने से मृत्यु के प्रकरण में उनके पत्नि श्रीमती नेहा चौरसिया और माता मीना चौरसिया के लिए चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। तहसीलदार कांकेर को निर्देशित किया गया है कि राशि आहारित कर एकाऊन्ट पेय चेक के माध्यम से पीड़ित व्यक्ति को भुगतान करें।