छत्तीसगढ़ -महाराष्ट्र सीमा सील करने निर्देश अनाधिकृत प्रवेश पर एपिडेमिक एक्ट में कार्यवाही

रिपोर्टर- कमलदेव
पखान्जूर/बांदे, काँकेर(जिला उत्तर बस्तर)जिला क्लैक्टर एवं दण्डाधिकारी द्वारा पुलिस अधीक्षक काँकेर को पत्र लिख कर निर्देशित किया है कि बाँदेपखान्जूर
क्षेत्र से लगी हुई महाराष्ट्र राज्य की सीमा को पूर्ण तह सील कर अनाधिकृत प्रवेश पर रोक लगाई जाए।
बलात् या अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध एपिडेमिक एक्ट1897 तथा यथा स्थिति धारा 188 भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1860 तथा धारा 51 से 60 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्यवाही करना सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्त को आदेशित करें।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने वन मण्डलाधिकारी वन मण्डल भानुप्रतापपुर (पश्चिम )को भी पत्र प्रेषित कर आदेशित किया है कि बांदे/पखांजूर क्षेत्र में महाराष्ट्र सीमा से लगे क्षेत्रों में जंगलों के रास्तों से अनाधिकृत आवागमन एवं प्रवेश को रोकने के लिए अपने अधिनस्थ अधिकारी-कर्मचारियों को निर्देशित करें कि कोई भी व्यक्ति महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ की सीमा में अनाधिकृत रूप से प्रवेश न करें, ऐसा करते हुए पाये जाने की सूचना तत्काल स्थानीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी अथवा तहसीलदार या स्थानीय थाना प्रभारी को दिया जावे।