जिले में अब प्रातः8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान
मई महीने में हरेक शुक्रवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक विभिन्न गतिविधियां रहेंगी पूर्व की भांति प्रतिबंधित

दंतेवाड़ा:- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी टोपेश्वर वर्मा ने पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न गतिविधियों के संचालन हेतु दी गयी सशर्त अनुमति के तहत अब जिले में प्रातः 8 बजे से शाम 5 बजे तक सभी प्रकार के दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को संचालित करने का आदेश पारित किया है। यह समय पहले प्रातः 9 बजे से सांयकाल 4 बजे तक निर्धारित थी। उन्होंने जारी आदेश में कहा है कि राज्य शासन के निर्देशानुसार मई महीने में प्रत्येक शुक्रवार रात्रि 11 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक विभिन्न गतिविधियां पूर्व की भांति प्रतिबंधित रहेंगी। आदेश की शेष शर्तें पूर्ववत यथावत रहेंगी।