साप्ताहिक हाट-बाजारों हेतु सशर्त अनुमति
जिला प्रशासन ने जारी किये दिशा-निर्देश

जिया न्यूज़-बब्बी शर्मा:-कोण्डागांव,
कोण्डागांव:-राज्य शासन के निर्देशानुसार जिले के कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु जिले में साप्ताहिक हाट-बाजारो के संचालन के लिए दिशा-निर्देश जारी किये हैंं, अब साप्ताहिक बाजारो मेंं प्रातः७ बजे से संध्या ७बजे तक खोले जायेंगे। जिसमें साप्ताहिक बाजारो मे सब्जी एवं अन्य सामाग्री के दुकानो के बीच कम से कम २०फुट की दूरी रखनी अनिवार्य होगी. यदि किसी बाजार या सड़क में स्थान कम हो और दुकाने अधिक हो तो वहाँँ के जो नगरपालिका अधिकारी ,पंचायत के सरपंच व पुलिस विभाग के सामंजस्य से या अन्य किसी आवश्यक व्यवस्था से 20 फिट की दूरी का पालन करायेंगे। इस हेतु अतिरिक्त स्थान का भी चिन्हांकन किया जा सकता है। विक्रेता क्रेता दोनों को ही मास्क, कपड़ा अथवा गमझा चेहरे पर लगाना आवश्यक होगा। साप्ताहिक बाजार के दुकान के पास गोल मार्किग एवं 1 मीटर दूरी बनाकर खड़ा होना अनिवार्य होगा।

बहुत घने बाजारो मे भीड़ को कम करने के लिए स्थानीय निकाय के स्तर से पुलिस विभाग की मदद से व्यवस्थायें सुनिश्चित की जावेगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं साबुन या सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा।
निर्देशों के पालन नहीं किए जाने की स्थिति में नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी. उपरोक्त कार्यवाही का समन्वय संबंधित नगरपालिका/नगर पंचायत तथा थाना प्रभारी द्वारा किया जायेगा।