शासन के आदेश के विरुद्ध रेत उत्खनन करने वालों
हुई पुलिसिया कार्यवाही

जिया न्यूज़:-बब्बी शर्मा-कोण्डागांव
कोण्डागांव:-छत्तीसगढ़ शासन द्वारा १५जून से १५अक्टुबर तक रेत उत्खनन के प्रतिबंध संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किया गया है के इस तारतम्य में पुलिस अधीक्षक कोण्ड़ागांव श्री बालाजी राव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनंत कुमार साहू के निर्देशन मे उप पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं थाना विश्रामपुरी प्रभारी भापेन्द्र साहू के नेतृत्व मे दिनांक२६/६/२०२० को पुलिस चौकी बांसकोट द्वारा ग्राम बालेंगा के पातरीपारा स्थित भवंरदीप नदी से अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन कर रहें वाहन क्रमांक सीजी 19 बीजी 5914 के चालक मोतीलाल पिता स्व शोभराम सार्दुल उम्र 45 वर्ष निवासी बांसकोट को मौके पर जप्ती कार्यवाही कर चौकी लाकर पृथक से धारा 102 जा0फौ0 के अन्तर्गत इस्तगासा तैयार कर खनिज शाखा, कलेक्टर कार्यालय, कोंडागांव मे पेश किया गया। इस सम्पूर्ण कार्यावाही मे बांसकोट चौकी प्रभारी प्रमोद कतलम, स.उ.नि. अष्विनी निषाद, राजस्व निरीक्षक रामनाथ नेताम, पटवारी लक्ष्मीनाथ सरल एवं अन्य स्टाफ का योगदान रहा।
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ की समस्त नदियों एवं उनकी उपधाराओं में रेत उत्खनन कार्य आगामी 10 जून से 15 अक्टूबर तक पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है ।
पुलिस अधीक्षक कोंडागांव श्री बालाजी राव के निर्देशानुसार सभी थाना प्रभारियों को अवैध रेत खनन रोकने हेतु सतत् निगरानी रखने एवं कठोर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।