बैलाडिला की 13 नम्बर लोह अयस्क की खदान के मामले में आया एक नया मोड़
महाप्रबंधक एनएमडीसी के एक्जक्यूटिव डायरेक्टर व्ही0एस0 प्रभाकर को वन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर बचेली न्यायालय में किया गया पेश।


आज़ाद सक्सेना –दंतेवाड़ा
दंतेवाड़ा जिले के एनएमडीसी और सीएमडीसी की ज्वाइंट वेंचर बैलाडिला की 13 नम्बर लोह अयस्क की खदान के मामले में एक नया मोड़ आया जब खदान क्षेत्र तक रास्ता बनाने के लिये बिना वन विभाग की अनुमति के नन्दी पर्वत में हजारों पेड़ो को काट कर जलाये जाने की जांच में कार्यवाही करते हुए एनसीएल के पूर्व महाप्रबंधक एनएमडीसी के एक्जक्यूटिव डायरेक्टर व्ही0एस0 प्रभाकर को वन सुरक्षा अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर बचेली न्यायालय में पेश किया गया।जहां मेडिकल ग्राउंड पर 50 हजार रुपए के मुचलका पर उन्हें हर पेशी में उपस्थित रहने की हिदायत पर जमानत दी गई।इस प्रकरण के बाद एनएमडीसी के अधिकारियों में हड़कम्प मचा हुआ है।आपको बता दें कि व्ही0एस0 प्रभाकर के ऊपर भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा वाइल्ड इफेक्ट की धारा,पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा और लोक सम्पत्ति छति निवारण अधिनियम धारा 1984 के तहत कार्यवाही की गई है।