November 30, 2023
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अर्जुनल्ली में संयुक्त टीम ने रोका बाल विवाह
ग्राम पंचायतों में बाल विवाह प्रचार-प्रसार का हुआ असर

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जिया न्यूज:-इशू सोनी-बीजापुर,

बीजापुर:-कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा के निर्देशानुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा निरंतर ग्राम पंचायतोंध्शिविरों में बाल विवाह रोकथाम संबंधी जागरूकता हेतु प्रचार-प्रसार कार्य किया जा रहा है। प्रचार-प्रसार का असर ग्राम पंचायतों में देखने को मिल रहा है। जिसके परिणाम स्वरुप जिला बाल संरक्षण इकाई महिला एवं बाल विकास विभाग को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ कि विकासखण्ड भोपालपटनम के ग्राम अर्जुनल्ली में एक बाल विवाह आयोजित हो रहा है। इस पर जिला बाल संरक्षण इकाई से संस्थागत देखरेख अधिकारी नवीन मिश्रा, परामर्शदाता कुमारी नगीना लेकाम, पर्यवेक्षक श्रीमती राधा कर्मवीर एवं परियोजना अधिकारी हितेन्द्र नगेसिया को जिला कार्यक्रम अधिकारी लुपेन्द्र महिनाग के द्वारा निर्देशित कर जांच हेतु त्वरित उक्त ग्राम में भेजा गया। उक्त प्रकरण में मौके पर पहुंचकर विवाह होने से रोके जाने में सफलता प्राप्त की गई निरीक्षण के दौरान बालिका की निर्धारित आयु 18 वर्ष से कम होने के कारण संयुक्त टीम के द्वारा परिजन को समझाईश देकर, पंचनामा तैयार कर विवाह रोका गया। एवं बालिका के शिक्षा को बिना बाधा के सतत् रूप से चलने हेतु समझाईश दिया गया। जिस पर परिजन द्वारा सहमति दिया गया। इस मौके पर वर.वधु के दोनो तरफ के परिजनों को समझाईश दिया गया । और बताया गया कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई ही नही, अपितु कानूनन अपराध भी है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह करने वाले वर एवं वधु के माता-पिता, सगे संबंधी बाराती, विवाह कराने वाले पुरोहित पर भी कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। बाल विवाह के कारण बच्चों में कुपोषण, शिशु मृत्यु दरए मातृ मृत्यु दर के साथ घरेलू हिंसा में भी वृद्धि होती है। हम सभी का दायित्व है कि समाज में व्याप्त सामाजिक बुराई पूर्णतः उन्नमूलन के लिये जनप्रतिनिधियों नगर.निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों स्वयं सेवी संगठनों एवं सामाजिक धार्मिक नेता व आम जन से सहयोग प्राप्त कर इस प्रथा के उन्नमूलन के लिये कारगर कार्यवाही किया जाये। जिले को बाल विवाह से मुक्त करने के लिये विभाग द्वारा नियमित प्रचार-प्रसार एवं अभियान चलाया जा रहा है।

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