जिया न्यूज़:-बालोद,
बालोद :-जिले में जहां शासन प्रशासन द्वारा पांचवें लॉकडाउन 17 मई से 31 मई प्रातः 6:00 बजे तक जिला कलेक्टर जनमेजय महोबे द्वारा जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। बालोद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया है।

प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी कर कुछ रियायतें दी गई है जिनमें राशन सामग्री, दूध डेयरी, एवं फल सब्जी जैसी रोजमर्रा की चीजों के लिए प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक की छूट दुकानदारों को दी गई है । परंतु जिले के जिन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है ऐसे व्यापारी भी अपनी दुकानें खोलकर व्यापार कर रहे थे। बालोद तहसीलदार रश्मि वर्मा थाना इंचार्ज गैंदलाल ठाकुर एवं नगर पालिका टीम द्वारा दुकानदारों को कौन सी दुकान खोली जानी है, कौन सी नहीं यह जानकारी देते हुए शासन प्रशासन के आदेशों का पालन करते हुए सभी दुकानदारों से सहयोग करने की अपील की है । बालोद तहसीलदार रश्मि वर्मा द्वारा इस कोरोनामहामारी में दिन रात आमजन को जागरूक कर रही है । यह सराहनीय योग्य है ।