जिया न्यूज:-बब्बी शर्मा-कोण्डागाँव,

कोण्डागाँव:-प्राथिर्यां ने थाना फरसगांव में लिखित आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करायी की महेश्वर दिनकर पिता मयाराम दिनकर, उम्र 29 वर्ष, जाति सतनामी, निवासी कोसा तिलकनगर, थाना मुलमुला, जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.), वर्तमान निवास बुरकापाल, कैम्प सुकमा, द्वारा शादी का झांसा देकर लगातार पिछले कई माह से शारीरिक संबंध बना कर बलात्कार किया।
जिससे पीड़िता 08 माह की गभर्वती हो गई है, और आरोपी द्वारा शादी करने से इंकार किया जा रहा है, प्राथिर्यां के रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टया महेश्वर दिनकर द्वारा 376 (2) (ढ) भादवि. का अपराध घटित करना पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल (भा.पु.से) के आदेश से एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शोभराज अग्रवाल के मार्गदर्शन व पुलिस अनुविभागीय अधिकारी फरसगांव मणिशंकर चंद्रा के पयर्वेक्षण में आरोपी महेश्वर का लगातार पता तलाश किया जा रहा था । विवेचना के दौरान आरोपी का पता चलने पर आरोपी महेश्वर दिनकर, पिता मयाराम दिनकर, को उसके ससुराल ग्राम लाखागढ़, थाना पिथौरा, जिला महासमुंद से हिरासत में लेकर थाना लाकर पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा अपराध कबूल करने बाद आरोपी को धारा 376, (2) (ढ) भादवि के तहत् गिरफ्तार किया गया। आज आरोपी महेश्वर को माननीय न्यायालय कोण्डागांव पेश कर न्यायालय के आदेश से न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
संपूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी फरसगांव निरीक्षक हरिनंदन सिंह, सउनि0 रूकमणी मण्डावी, प्र0आर0 सलीम तिग्गा, पंचूमरकाम, नेमसिंह मरकाम की सराहनीय भूमिका रही।