November 28, 2023
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कौन है 5 अपराधी लोग जिन्हें किया जा रहा है जिलाबदर
एसपी ने बनवाया प्रतिवेदन, भेजा बस्तर कलेक्टर को

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जिया न्यूज:-जगदलपुर,

जगदलपुर:-जिले में लगातार अपने आतंक को बढ़ाने और लोगों को डराने वाले ऐसे 5 अपराधियों के खिलाफ बस्तर पुलिस ने अब कमर कस ली है, जिसके बाद अब इन आरोपियों को जिलाबदर किये जाने की अनुशंसा की गई है, जिसमें इन अपराधियो को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है,
बस्तर पुलिस ने 5 बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जिलाबदर का प्रतिवेदन कलेक्टर को भेजा है, बताया जा रहा है कि लम्बे समय से इन अपराधियों की सूची तैयार किया गया, जहाँ 5 बदमाशों की सूची बस्तर एसपी जितेन्द्र सिंह मीणा ने बस्तर कलेक्टर रजत बंसल को सौपी है। इस सूची में पुराने हिस्ट्रीशीटरो के अलावा कुछ चोरों के नाम भी शामिल है।
जानकारी देते हुए सीएसपी हेमसागर सिदार ने बताया कि आपराधिक तत्व एवं आदतन बदमाश जो शहर में शांति व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं, ऐसे बदमाशों पर कार्यवाही करने हेतु जिले के थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया था। जगदलपुर शहर के आदतन निगरानी एवं गुण्डा बदमाशों की सूची तैयार किया गया है जिसके अन्तर्गत थाना सिटी कोतवाली एवं बोधघाट अन्तर्गत 5 आदतन बदमाशों की सूची तैयार कर छत्तीसगढ राज्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत जिलाबदर हेतु प्रतिवेदन थाना प्रभारियों के द्वारा नगर पुलिस अधीक्षक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक जगदलपुर को भेजा गया एवं उक्त प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक जगदलपुर द्वारा अनुशंसा सहित कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जगदलपुर जिला बस्तर को भेजा गया है। जिला बदर के संबंध में जिला दण्डाधिकारी से आदेश उपरांत ऐसे बदमाशों को जिले की सीमा के भीतर प्रवेश की अनुमति नही होगी। जिन आदतन बदमाशों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है उनमें थाना कोतवाली अन्तर्गत (1) राजा उर्फ टांगरी पिता कन्हैया उम्र 35 वर्ष निवासी कालीपुर अटल आवास। (2) राकेश सेटटी उर्फ मूली पिता तन्गवेल सेटटी उम्र 35 वर्ष निवासी इतवारी बाजार जगदलपुर (3) रूपेश निषाद उर्फ सूरज पिता मणीशंकर निषाद उम्र 23 वर्ष निवासी प्रतापगंज पारा जगदलपुर। (4) इमू उर्फ इमरान खान पिता शब्बीर हुसैन उम्र 31 वर्ष निवासी इतवारी बाजार जगदलपुर एवं थाना बोधघाट अन्तर्गत 01 बदमाश जिनमें (5) संजू पिता मेवालाल उम्र 32 वर्ष निवासी गांधीनगर वार्ड जगदलपुर है जिनके विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 3, 5 के अन्तर्गत किया गया है।

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